Shambhu Border: अब खुलेगा पांच माह से बंद शंभू बार्डर

  • हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को दिए आदेश

चंडीगढ़। बीते पांच माह से बंद शंभू बॉर्डर खुलवाने की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर बुधवार को सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने अब शंभू बार्डर खाेलने के आदेश दिए हैं । इसके साथ ही, पंजाब एवं हरियाणा को कानून व्यवस्था बनाने का भी आदेश दिए हैं।

गौरतलब है कि अंबाला निवासी एडवोकेट वासु शांडिल्य ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की थी। याचिका में बताया गया था कि किसानों ने अपनी मांगों को लेकर दिल्ली कूच की तैयारी की थी। उन्हें रोकने के लिए हरियाणा सरकार ने शंभू बॉर्डर पर बैरिकेट लगाकर इसे बंद कर दिया था। इसके बाद बीते 5 महीने से नेशनल हाईवे 44 बंद पड़ा है। इससे अंबाला के दुकानदार, व्यापारी, छोटे-बड़े रेहड़ी फड़ी वाले भुखमरी की कगार पर आ गए हैं।

याचिका में हाईकोर्ट को बताया था कि शंभू बॉर्डर बंद होने के कारण सरकारी बसों का रूट डायवर्ट किया गया है जिससे तेल का खर्च बढ़ रहा है। अंबाला व शंभू के आसपास के मरीज बॉर्डर बंद होने के कारण दिक्कत में है और एंबुलेंस के लिए भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हरियाणा पंजाब के वकीलों को भी अंबाला से पटियाला व पटियाला वालों को अंबाला की अदालतों में आने में समस्या आ रही है।

इसके बंद होने से न केवल सरकार को नुकसान हो रहा है बल्कि आम आदमी तो बिना किसी वजह से भुखमरी के कगार पर आ गया है। ऐसे में इन्हें राहत देने के लिए शंभू बॉर्डर को तुरंत प्रभाव से खोलने के आदेश दिया जाए। इसके साथ ही याचिका लंबित रहते आपातकालीन वाहनों के लिए अस्थाई मार्ग बनाने का निर्देश दिया जाए। शांडिल्य ने याचिका में केंद्र, पंजाब व हरियाणा सरकार सहित किसान नेता स्वर्ण सिंह पंढेर व जगजीत सिंह डल्लेवाल को भी पार्टी बनाया है।

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