- अदालत ने अभियुक्तों पर लगाया एक लाख का जुर्माना भी
मेरठ। अपर सत्र न्यायाधीश-2 ने दोष सिद्धि पर अंतिम सुनवाई के बाद सात साल पहले हुई पार्षद आरिफ और उसके दोस्त शादाब उर्फ भूरा की हत्या के सात आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
आरोप है कि अभियुक्तों ने 09 जुलाई 2017 को थाना कोतवाली क्षेत्र के बनीसराय मार्केट के एक सैलून में शेविंग करा रहे इस्माइलनगर निवासी पार्षद आरिफ और उसके साथी शादाब उर्फ भूरा की सैलून में ही गोलियों से भूनकर हत्या कर दी थी। जिला पुलिस प्रवक्ता के अनुसार “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के अंतर्गत थाना कोतवाली पुलिस द्वारा विचाराधीन अभियोग में सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दोहरा हत्याकांड में प्रदेश स्तर के चिन्हित माफिया सहित 07 अभियुक्तों को न्यायालय ने आजीवन कारावास तथा एक लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
घटना के संबंध में थाना कोतवाली पर वादी आमिर पुत्र निजामुद्दीन निवासी मोहल्ला इस्माईल नगर थाना कोतवाली ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसके आधार पर तारीक, राजू, राशिद, शारिक पुत्रगण शप्पो पहलवान एवं ताविश, शाकिब, कासिफ उर्फ चीता, फईक पुत्र शप्पो निवासी इस्माईल नगर थाना कोतवाली मेरठ के विरूद्ध पंजीकृत हुआ। विवेचना के क्रम में प्रकाश मे आये अभियुक्त नदीम पुत्र युनुस निवासी सलीमपुर दिल्ली जिसमें विवेचक द्वारा विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया। जिसे अदालत ने संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त कर दिया। अभियुक्त फईक की जिला कारागार में बीमारी के कारण मृत्यु हो चुकी है।
इस दोहरा हत्याकांड में न्यायालय ने दोष सिद्धि पर अंतिम सुनवाई करते हुए प्रत्येक अभियुक्त को आजीवन कारावास व 1,00,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया।
किन्नर की हत्या में गवाह थे पार्षद और उसके दोस्त
26 दिसंबर 2016 को सोनाली उर्फ शमशाद किन्नर की साकेत क्षेत्र में हत्या हुई थी। इसमें कोतवाली क्षेत्र के इस्माइल नगर निवासी आरिफ पार्षद और शादाब उर्फ भूरा गवाह थे। इसी दौरान आरिफ और शादाब की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में न्यायालय के समक्ष अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता सर्वेश शर्मा, एडीसी प्रेरणा वर्मा ने कुल 12 गवाह पेश किए।