- सीबीआई मामले की सुनवाई होने तक रहेंगे जेल में
नई दिल्ली। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल गई है। लेकिन सीबीआई वाले में मामले में अब 17 जुलाई को सुनवाई होगी। तब तक अरविंद केजरीवाल जेल में ही रहेंगे। वहीं, केजरीवाल को जमानत मिलने से आप कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है।
आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लांड्रिंग केस में ईडी द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती देने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार यानी आज सुनवाई की है। कोर्ट ने ईडी की ओर से दायर आबकारी नीति मामले में अंतरिम जमानत देते हुए कहा कि हम धारा 19 के प्रश्न पर विचार कर रहे हैं। हमने धारा 19 और 45 के बीच अंतर साफ कर दिया है। धारा 19 जांच अधिकारी की व्यक्तिपरक राय है। धारा 45 न्यायालय की ओर से किया गया प्रयोग है।
जस्टिस खन्ना ने कहा कि न्यायालय की शक्ति अधिकारी की शक्ति से अलग होती है। हमने गिरफ्तारी की आवश्यकता, अनिवार्यता को आधार बनाया है। विशेष रूप से आनुपातिकता के सिद्धांत के मद्देनजर, जिसे हमने बड़ी पीठ के पास भेजा है। तो गिरफ्तारी की नीति क्या है, इसका आधार क्या है, हमने संदर्भित किया है।
उधर, केजरीवाल की रिहाई रोकने के लिए सीबीआई आगे आ गई है।