Delhi HC: हाईकोर्ट से पूजा खेडकर को बड़ी राहत

  • 21 अगस्त तक गिरफ्तारी पर रोक

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने आईएएस प्रशिक्षु पूजा खेडकर को बड़ी राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर 21 अगस्त तक रोक लगा दी है। इससे पहले ट्रायल कोर्ट ने उन्हें अग्रिम जमानत देने से साफ इनकार कर दिया था। 31 जुलाई को संघ लोक सेवा आयोग ने भविष्य में उनके परीक्षा देने पर भी रोक लगा दी थी।

उल्लेखनीय है कि पूजा खेडकर पर ओबीसी आरक्षण और दिव्यांगता कोटे का सहारा लेकर संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा देने का आरोप है। आरोप है कि उन्होंने इस संबंध में सभी कागजात भी फर्जी तरीके से बनवाए थे। दिल्ली पुलिस ने पूजा खेडकर पर धोखाधड़ी से सिविल सेवा परीक्षा पास करने के आरोप में केस दर्ज किया है।

इससे पहले, ट्रायल कोर्ट ने उन्हें एग्जाम देने से साफ इनकार कर दिया था। कोर्ट ने इस बात पर बल दिया कि पूजा द्वारा जमा कराए गए सभी परिपत्रों की जांच होनी चाहिए। बिना जांच किए इस मामले की वस्तुस्थिति को समझना किसी भी मायने में उचित नहीं है। खेडकर ने ट्रायल कोर्ट के समक्ष कहा था कि उन्हें गिरफ्तारी का खतरा है। उन्हें इससे सुरक्षा प्रदान की जाए। ट्रायल कोर्ट ने कहा था कि इस साजिश से पर्दा हटाने के लिए इसमें शामिल सभी आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जानी चाहिए। तभी जाकर किसी भी नतीजे पर पहुंचा जा सकता है। बिना आरोपियों से पूछताछ के किसी भी नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। कोर्ट ने पुलिस को इस मामले की निष्पक्षता से जांच करने के निर्देश दिए थे।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *