- एमपीएमएलए कोर्ट में हाजिर न होने पर हुई धारा-82 की कार्यवाही
- बेटी पर बिना तलाक दूसरी शादी का है आरोप
लखनऊ। राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी बेटी पूर्व सांसद संघमित्रा मौर्य को एमपीएमएलए कोर्ट ने फरार घोषित कर दिया है।
बिना तलाक लिए धोखाधड़ी करके दूसरी शादी करने की आरोपी संघमित्रा मौर्य और वादी के साथ मारपीट, गाली गलौज और जानमाल की धमकी व साजिश रचने के आरोपी स्वामी प्रसाद मौर्य, नीरज तिवारी, सूर्यप्रकाश शुक्ला व रितिक सिंह के कोर्ट में हाजिर न होने पर कोर्ट ने सभी आरोपियों को फरार घोषित किया है।
एमपीएमएलए कोर्ट के विशेष एसीजेएम आलोक वर्मा ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 27 अगस्त को तय की है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी कोर्ट में हाजिर होने से बच रहे हैं। लिहाजा उनके खिलाफ धारा-82 की कार्यवाही की जाती है। आरोप है कि स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी पूर्व सांसद बेटी संघमित्रा तीन बार समन, दो बार ज़मानती वारंट, एक बार गैर ज़मानती वारंट जारी होने के बाद भी कोर्ट में हाज़िर नहीं हो रहे थे।
गौरतलब है कि सुशांत गोल्फ सिटी में रहने वाले दीपक कुमार स्वर्णकार ने संघमित्रा, स्वामी प्रसाद मौर्य समेत पांच पर मारपीट, गाली गलौच, जानमाल की धमकी, साज़िश रचने का परिवाद दर्ज कराया है। स्वर्णकार के अनुसार, संघमित्रा मौर्य से उनकी शादी हुई है, जिसे वो नकार रही है। पिता धमकी दे रहे हैं। इसी मामले में लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट में दायर वाद हुआ था।
क्या है पूरा मामला?
दीपक कुमार स्वर्णकार का आरोप है कि बदायूं की सांसद संघमित्रा मौर्य के साथ वह 2016 में लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। यह भी बताया गया कि संघमित्रा और उनके पिता ने वादी को बताया था कि संघमित्रा का पहले विवाह के बाद तलाक हो चुका है। दीपक ने 3 जनवरी 2019 को संघमित्रा से उन्हीं के घर में शादी कर ली। हालांकि, बाद में जब उसे पता चला तो शादी की बात उजागर ना होने पाए, इसलिए जानलेवा हमला कराया, जिसको लेकर वादी कोर्ट चला गया।