- अदालत ने आरोपियों पर जुर्माना भी लगाया
मेरठ। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत 65 वर्षीय महिला की हत्या के करीब दस साल पुराने मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी विनय कुमार ने पति-पत्नी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने एक-एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
गौरतलब है कि 7 मई 2014 को थाना जानी में कृपाली (65) नाम की महिला की गोली मार कर हत्या कर दी गई थी। घटना के संबंध में मृतका के भाई वीर सिंह पुत्र सुख सिंह निवासी ग्राम बाफर थाना जानी मेरठ ने मृतका के बेटे लोकेश पुत्र धर्मपाल और उसकी पत्नी के खिलाफ हत्या की तहरीर दी थी। तहरीर के आधार पर आरोपी अभियुक्तों के खिलाफ धारा 302 के तहत मु.अ.सं. 262/2014 पंजीकृत हुआ था। पुलिस ने अभियुक्तों लोकेश व रेनू को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन करते हुए अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप पत्र दाखिल किया।
थाना जानी प्रभारी प्रजन्त त्यागी ने बताया कि अदालत ने साक्ष्यों की विवेचना करने के बाद दोनों हत्यारोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।