Delhi HC: केजरीवाल को जमानत से हाईकोर्ट का इनकार

  • फिलहाल जेल में ही रहेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री

नई दिल्ली। फिलहाल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अभी जेल में ही रहना पड़ेगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल को जमानत देने इनकार कर दिया है। गौरतलब है कि केजरीवाल को पिछले दिनों निचली अदालत ने जमानत दे दी थी। इसे ईडी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

दरअसल, अरविंद केजरीवाल को ईडी ने दिल्ली के कथित शराब नीति घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। केजरीवाल को पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट से लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए 1 जून तक अंतरिम जमानत मिल गई थी। इसके बाद 2 जून को उन्होंने सरेंडर कर दिया था। तब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत के लिए निचली अदालत जाने की सलाह दी थी। निचली अदालत ने केजरीवाल को जमानत दे दी, जिसका ईडी ने विरोध किया था।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कोर्ट में ट्रायल कोर्ट के आदेश को दोषपूर्ण बताते हुए कहा था कि केजरीवाल को राहत नहीं मिलनी चाहिए। केजरीवाल को निचली अदालत ने 20 जून को जमानत दी थी। 21 जून को प्रवर्तन निदेशालय ने मुख्यमंत्री को जमानत दिए जाने को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया।

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